कस्टडी कामकाजी मां को तो अकेले पिता क्यों उठाए सारा खर्च? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तय किया नया नियम
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कामकाजी मां आर्थिक क्षमता का दावा कर बच्चे की कस्टडी लेती है, तो भरण-पोषण का पूरा खर्च अकेले पिता पर नहीं डाला जा सकता। माता-पिता दोनों कमा रहे हों, तो बच्चे की जरूरतें दोनों की आय के अनुपात में बांटी जानी चाहिए।