राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त साधारण शक्तियों को शामिल करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस को हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया है।