
नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा मंजूरी दिए जाने के साथ ही यह कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह कानूनी रूप से लागू हो गया। वफ्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 13 घंटे चली बहस के बाद पारित किया गया। इस कानून को लेकर कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये पार्टियां इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ मानते हुए इसका विरोध कर रही हैं।
कांग्रेस के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने इस कानून के निर्माण पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून का निर्माण किया है। वहीं, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़ दी थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक के समर्थन में कहा कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को कठोर न बनाया होता, तो आज इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रही हैं और भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। बता दें कि, नए वक्फ कानून के लागू होने से उन संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो लंबे समय से विवादों में रही हैं।
Published : 6 April 2025, 10:43 AM IST
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