Site icon Hindi Dynamite News

उत्तर प्रदेश: महराजगंज में पत्‍नी की हत्‍या के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
उत्तर प्रदेश: महराजगंज में पत्‍नी की हत्‍या के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

जिला अभियोजन अधिकारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने गुलाब मुसहर (50) को पत्नी मीरा की हत्या का दोषी करार देते हुए शनिवार को उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

त्रिपाठी के ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते मीरा (46) को उसके पति ने शराब पीकर पीटा और गला दबाकर हत्या कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार घटना 23 सितंबर 2019 को जिले के बढ़या गेठियाहवा गांव में घटी थी और मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया था।

शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

Exit mobile version