
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें: देखिये यूपी के किस जिले में किस तारीख को होगी पंचायत चुनाव की वोटिंग
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना किया।
यह भी पढ़ें: यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान, चार चरण में होंगे चुनाव, अधिसूचना जारी
आपको बता दें कि पिछले शनिवार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष पूरी तरह नहीं सुना गया।
यह भी पढ़ें: पंचायत चुनाव के लिये आरक्षण सूची जारी, यहां देखें फाइनल लिस्ट
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट इस याचिका पर कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार उनका पक्ष भी जरूर सुने।
Published : 26 March 2021, 12:01 PM IST
Topics : High Court Panchayat polls Supreme Court UP Govt uttar pradesh उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट