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अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा ने बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संशोधित गाय संरक्षण कानून पेश किया गया, जिसके तहत अब गो हत्त्या के लिए दस साल की आजीवन कारावास की सजा होगी। इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। इसके साथ ही गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सज़ा का प्रावधान है। इतना ही नहीं एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। ऐसा कर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी।

बता दें कि गुजरात में गो हत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। गौरतलब है कि इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कानून को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल ऊना में गो हत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी।
Published : 31 March 2017, 2:22 PM IST
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