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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, EWS आरक्षण जारी रहेगा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच में से 3 जजों ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन जजों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, EWS आरक्षण जारी रहेगा

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, EWS आरक्षण जारी रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया है। तीन जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई है।

गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए इसकी व्यवस्था की थी।

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