
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह भी पढ़ें: INX MEDIA- ED मामले में चिदम्बरम को अंतरिम संरक्षण
न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
पी. चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तथा सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की।
यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी का हरियाणा दौरा स्थगित
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। (वार्ता)
Published : 18 October 2019, 5:16 PM IST
Topics : National P Chidambaram Politics Supreme Court उच्चतम न्यायालय कपिल सिब्बल पी चिदम्बरम राजनीति राष्ट्रीय सीबीआई