सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब जरूरी नहीं

देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना पिछला फैसला पलटते हुए कहा कि देश के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाये जाने से पहले अब राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 January 2018, 1:51 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को पलटते हुए साफ किया है कि अब सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से कहा था कि अदालत को अपने आदेश में बदलाव करना चाहिए।

बता दें कि 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान को लेकर एक आदेश में कहा था कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और इस राष्ट्रगान के सम्मान में उपस्थित लोगों को खड़ा होना पड़ेगा।  कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज दिखाया जाएगा। केंद्र ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को आज खत्म कर दिया है।

जनता समेत कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की आलोचना की थी। उनका कहना था कि वह सिनेमाघरों में मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते हैं, इसलिये उन पर वहां देशभक्ति नहीं थोपी जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने भी संकेत दिये थे कि वह 2016 के राष्ट्रगान मामले में दिए गये अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है।

Published : 
  • 9 January 2018, 1:51 PM IST

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