Sanjay Raut: जेल की सजा के बाद संजय राउत को मिली बड़ी राहत

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत को कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के कुछ समय बाद ही एक राहत भरी खबर सामने आई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 26 September 2024, 2:41 PM IST

मुंबई: उद्धव ठाकरे की शिवसेना (Shiv Sena UBT) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के कुछ समय बाद ही संजय राउत के लिये एक राहत भरी खबर भी आ गई।

सजा के खिलाफ संजय राउत के वकील द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत में एक आवेदन दायर किया गया। इस आवेदन के बाद कोर्ट ने संजय राउत की सजा को 30 दिनों के लिये निलंबित कर दिया।   

'मुंबई सेशन कोर्ट में करेंगे अपील'

संजय राउत के वकील ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ वे मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया (Dr Medha Somaiya) की ओर से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट (Magistrate Court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और राउत को दोषी करार दिया। 15 दिन की जेल के साथ राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

प्रोफेसर मेधा ने की थी कार्रवाई की मांग
बता दें कि राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया था। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।

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  • 26 September 2024, 2:41 PM IST