
नई दिल्ली: जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की पीठ ने चिकित्सा आधार पर सजा के अस्थायी निलंबन (एसओएस) की अनुमति दी, आसाराम के वकीलों ने कहा कि यह पहली बार है जब 12 साल पहले 2013 में गिरफ्तारी के बाद आसाराम जमानत पर बाहर होंगे।
आसाराम को अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्हें 2013 में अपने एक आश्रम में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था।
आसाराम के खिलाफ 6 नवंबर, 2013 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था और 15 दिन तक चले मुकदमे के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। लगभग पांच साल बाद, जोधपुर में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम अदालत ने उसे 25 अप्रैल, 2018 को दोषी ठहराया।
आसाराम को आईपीसी की धारा 370 (4), 342, 354-ए, 376 (2) (एफ) के तहत दोषी ठहराया गया था। , 376-डी, 506, 509/34 और 120-बी, और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 26, और धारा 5(एफ)/6, 5(जी)/6 , और POCSO अधिनियम की धारा 8 लगाई गई।
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Published : 15 January 2025, 5:59 PM IST
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