Pratapgarh:दहेज हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास, बीस हजार रुपए अर्थदंड भी

डीएन ब्यूरो

प्रतापगढ़ के जिला अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दहेज हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
दहेज हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास


प्रतापगढ़ के जिला अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़नपुर निवासी राजाराम प्रजापति की बेटी संजू की शादी 18 अप्रैल 2018 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रुदापुर महुवार के रहने वाले सूरज कुमार प्रजापति के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग मोटरसाइकिल, 20 हजार रूपए नकद और सोने की जंज़ीर की मांग को लेकर संजू को प्रताड़ित करने लगे। इसी को लेकर 29 मई 2018 को ससुराल के लोगों ने उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने इस मामले में संजू के पति सूरज के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सूरज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।










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