फोन टैपिंग मामला: अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर गहलोत के ओएसडी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) से जवाब मांगा है, जिसमें कथित फोन टैपिंग मामले में अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 17 January 2023, 12:15 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) से जवाब मांगा है, जिसमें कथित फोन टैपिंग मामले में अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली पुलिस का दावा है कि गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और राजस्थान पुलिस उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत का दुरुपयोग कर रहे हैं और मामले की जांच में देरी कर रहे हैं, इसलिए वह अदालत से तीन जून 2021 को पारित अंतरिम आदेश रद्द करने का अनुरोध करती है।

उच्च न्यायालय ने तीन जून 2021 को दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह इस मामले में शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 13 जनवरी को दिए अपने आदेश में शर्मा और राजस्थान सरकार को नाटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है।

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  • 17 January 2023, 12:15 PM IST