
उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू किए जाने के संबंध में गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) जिले में 26 अप्रैल 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को अलविदा जुम्मे की नमाज, 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ, 11 अप्रैल को इद-उल-फितर का त्योहार, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेड़कर की जंयती, 17 अप्रैल को रामनवमी के पर्व के साथ विभिन्न परीक्षाएं तथा 26 अप्रैल 2024 को गौतमबुद्ध नगर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने है। इसको देखते हुए 26 अप्रैल तक पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है।
धारा-144 के नियम तोड़ने पर कड़ी कार्यवाही
गौतमबुद्ध में 26 अप्रैल 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा- 144 लागू होने के बाद नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धारा-144 में लागू होंगे यह नियम
1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या मुरासे अधिक व्यक्तियों का समूह मनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आपश्यताता इरा नियम को शिथिल किया जा सकता है।
2- सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक कि०मी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्ता अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
Published : 3 April 2024, 4:38 PM IST
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