New COVID Strain: नए कोरोना स्ट्रेन पर केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम, संक्रमितों को रखा जाएगा इस जगह

कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। जिस दौरान संक्रमित पाए गए लोगों को एक अलग जगह रखा जाएगा। पढ़ें पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 December 2020, 4:20 PM IST

नई दिल्लीः ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। जिसे काबू पाने के लिए ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसे देखते हुए भारत की सरकार ने भी नए नियम लागू कर दिए हैं।

कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीज़र जारी किया गया है। नए नियमों के तहत UK फ्लाइट से आने वाले ऐसे यात्रियों को जिनमें कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन मिलता है, उन्हें अलग से बने आइसोलेशन वॉर्ड में रखा जाएगा।

इसके साथ ही उस व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले लोगों को सह-यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। यूके से आने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य रूप से एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव आए लोगों के सैंपल को जिनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी, पुणे भेजा जाएगा।

21 से 23 दिसंबर के बीच यूके से आने वाले और और RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले संक्रमित लोगों के सभी कांटैक्ट को एक अलग क्वारंटीन सेंटर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए और ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट किया जाए।

25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में जो भी यात्री यूके से आए हैं उनसे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर संपर्क करेंगे और उनको अपने स्वास्थ्य को खुद मॉनिटर करने के लिए सलाह देंगे। ऐसे लोगों में अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।

Published : 
  • 22 December 2020, 4:20 PM IST