

ठाणे की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे: ठाणे की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ए एन सिरसीकर ने एक जुलाई को अपने आदेश में संजय जैन नामक व्यक्ति को स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश का विवरण शनिवार को उपलब्ध कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने कहा कि संदेह का लाभ दिए जाने के बाद इस मामले में आठ अन्य को बरी कर दिया गया।
मीरा रोड के एक परिसर में छापेमारी के दौरान जैन को 26 फरवरी, 2015 को गिरफ्तार किया गया था तथा वहां से पांच किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया था।
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