महराजगंज: पनियरा इलाके में पांच वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

पनियरा इलाके में पांच वर्ष पहले पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 29 August 2023, 9:16 PM IST

महराजगंज: जनपद के थाना पनियरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पनियरा में वर्ष 2019 में अपनी पत्नी  ईन्दू की हत्या कर देने के मामले में दिनेश पुत्र नंदलाल को दोषी पाए जाने पर सत्र/जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन  कारावास  के साथ ही साथ  ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज  संवाददाता के अनुसार  पत्रावली से मिली वादी मुकदमा ने दिनांक 21 अगस्त 2019 को थाना पनियरा जनपद महराजगंज में रिपोर्ट जज कराया कि उसकी पुत्री  इंदू का  विवाह 15 वर्ष पूर्व दिनेश पुत्र नंदलाल निवासी ग्राम सभा पनियारा थाना पनियरा जनपद महराजगंज के साथ हुआ था।

समय अनुसार सबको ठीक-ठाक चला रहा और पुत्र भी पैदा हुए दिनांक 20 अगस्त 2019 को वादी मुकदमा का पोता विष्णु ने फोन करके अपने नाना  सिब्बन  चौरसिया को बताया कि उसके पिता दिनेश ने उसकी मां इंदू को गला दबाकर मार दिए हैं।

इस सूचना पर थाना पनियरा में मुकदमा अपराध संख्या 195/2019 दर्ज कर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर उक्त सजा सुनाई है।

Published : 
  • 29 August 2023, 9:16 PM IST

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