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महराजगंज: कोल्हुई थानेदार समेत 14 लोगों पर हत्या की साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप

महराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए विवाद के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोल्हुई थानेदार समेत 14 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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महराजगंज: कोल्हुई थानेदार समेत 14 लोगों पर हत्या की साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप

कोल्हूई (महराजगंज): अदालत के एक आदेश के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर कोल्हुई थानेदार समेत 14 लोगों पर अपराधिक साजिश रचने, हत्या की कोशिश, लज्जा भंग, डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिक गई है। 

जानिये पूरी घटना
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कोल्हूई थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हरा शिवनाथ निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट महराजगंज को प्रार्थना पत्र संख्या 5741/2023 के तहत थानाध्यक्ष कोल्हुई महेंद्र यादव समेत चौदह लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और सक्षम अधिकारी से विवेचना कराए जाने की सिफ़ारिश की थी।

इसी मामले पर न्यायालय के आदेश पर कोल्हुई पुलिस ने थानाध्यक्ष महेंद्र यादव समेत चौदह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

वादी की शिकायत
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक वादी बड़हरा शिवनाथ निवासी सूर्य प्रकाश चौधरी ने मोहित शर्मा, शीला देवी, सूर्यनाथ, गिरिश चंद, रामानन्द, धीरेन्द्र, प्रमोद, श्याम बिहारी, रोहित, सोहित, विजय, संजय, अमरेश निवासी बड़हरा शिवनाथ थाना कोल्हई जनपद महराजगंज तथा महेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात थानाध्यक्ष कोल्हुई थाना कोल्हुई अभियुक्तगण पर विभिन्न आरोपों के साथ शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नम्बर 113 धारा – 120बी, 406, 352, 325, 452, 323, 307, 395, 504, 506, 354 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्रर्थना पत्र अन्तगर्त धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की गई है।

एफआईआर में दर्ज बातें
इस प्रकरण में सूर्यप्रकाश चोधरी ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सीमा आदि शक्ति महिला स्वंय सहायता समूह की सदस्य हैं और गाँव के मोहित शर्मा पुत्र गंगाधर की पत्नी शीला देवी इस समूह की अध्यक्ष है। शिकायत में कहा गया कि शीला देवी ने अपने पति मोहित शर्मा के साथ षडयंत्र रचकर समूह का 15000/-रूपया गबन किया। उसकी पत्नी ने इस संबंध में लेखा जोखा की मांग मोहित शर्मा व शीला देवी से की थी। इस मांग पर दोनों आरोपी अक्रोशित हो गए और 6 अप्रैल को समूह के सदस्य कालिन्दी देवी के घर के सामने उसकी पत्नी को गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को ललकारा अपराधिक कृत्य किए।

एसआई को सौंपी गई विवेचना
कोर्ट ने इस मामले में थानेदार समेत 14 आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मुकदमें की विवेचना कोल्हुई थाने में तैनात एसआई संदीप वर्मा को दी गई है। 

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