महराजगंजः 9 वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला, 3 अभियुक्तों को सुनाई बड़ी सजा

महराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग लडकियों से छेड़छाड़ करने के मामले में 9 वर्ष बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 September 2024, 8:42 PM IST

महराजगंजः निचलौल थाना (Nichlaul Police Station) क्षेत्र में 11 जनवरी 2015 को तीन अभियुक्तों नेएक घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों  (Minor Girl) के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ (Molestration) कर उन्हें मारा पीटा भी था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार थाने पर इन अभियुक्तों के खिलाफ 354 ए, 452, 323, 504, 506/34 व 7/8 पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत निचलौल थाने पर केस पंजीकृत किया गया था। इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय पाक्सो एक्ट द्वारा तीनों को सजा सुनाई गई है। 

जानें क्या मिली सजा

अभियुक्त जितेंद्र यादव पुत्र मुन्नीलाल, नागेंद्र यादव पुत्र विरजू यादव, जयप्रकाश यादव पुत्र नंदलाल निवासीगण कोहडवल टोला सिसवा डीह थाना निचलौल को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं इन सभी पर दो-दो हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी इन्हें भुगतना होगा। 

Published : 
  • 4 September 2024, 8:42 PM IST