Chandan Gupta Murder Case: यूपी के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 को 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 3 January 2025, 3:18 PM IST
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लखनऊ: यूपी के कासगंज जनपद के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने इस चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

इससे पहले गुरुवार इस मामले पर सुनवाई पूरी की थी और सभी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को सजा सुनाने का ऐलान किया था। 

कोर्ट के इस फैसले के बाद चंदन के पिता ने कहा था, हमें न्यायपालिका से यही उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा। वे चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। फैसला आने के बाद चंदन के पिता ने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन अच्छा आया।

इन्हें सुनाई गई सजा

चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में नआईए की स्पेशल कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है।

ये हुए बरी?

एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है।

लगभग 7 साल बाद मिला न्याय

बता दें कि 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी बीच अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कासगंज में जबरदस्त तनाव फैल गया था। क्षेत्र में कई जगह तोड़फोड़-आगजनी और पथराव हुआ था। चंदन गुप्ता हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। 

Published :  3 January 2025, 3:18 PM IST

Topics :  Chandan Gupta

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