Site icon Hindi Dynamite News

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिये अनिवार्य वर्दी के खिलाफ वाली याचिका पर जानिये क्या सुनाया फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटो चालकों के लिये अनिवार्य वर्दी के खिलाफ वाली याचिका पर जानिये क्या सुनाया फैसला

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एक पीठ ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक टिप्पणी की है कि यह जनहित याचिका (पीआईएल) के घोर दुरुपयोग जैसा है।

उच्च न्यायालय का आदेश चालक संघ ‘चालक शक्ति’ की याचिका पर आया, जिसने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि इस तरह का वर्गीकरण करना संविधान का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि वर्दी निर्धारित करने से ड्राइवरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है और यह उनकी स्थिति के प्रतीक के रूप में भी काम करता है।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि वर्दी के संबंध में कुछ अनुशासन का पालन करना होगा।

उच्च न्यायालय ने पहले सरकारी वकील से यह स्पष्ट करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो चालकों के लिए खाकी या स्लेटी रंग की वर्दी निर्धारित है या नहीं।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वर्दी नहीं पहनने पर ड्राइवरों पर 20,000 रुपये तक के भारी चालान काटे जा रहे हैं, जबकि इस विषय पर कानून अनिश्चित और अस्पष्ट है।

Exit mobile version