केजरीवाल निजी डॉक्टर के साथ नहीं कर पाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंसुलिन पर भी आया फैसला

डीएन ब्यूरो

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल


नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इन्सुलिन मुहैया कराने की याचिका दी थी। 

स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स का पैनल गठित

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज की है। कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित किया है। एम्स का पैनल ये तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। केजरीवाल ने अपनी याचिका मे मांग की थी कि अपनी पत्नी की मौजूदगी मे उन्हे डॉक्टर से नियमित 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए।

इंसुलिन पर कोर्ट ने क्या कहा?

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अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों (Endorinologist/Diabetologist) की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इस पर फैसला लेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं और आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन देने की मांग कर रही है। इसे लेकर कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच लंबी बहस चली थी। 










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