लखनऊ: दोपहिया वाहनों पर महिलाओं,बुजुर्गो,बीमार व्यक्ति को छोड़कर 2 व्यक्ति से अधिक लोग सवारी नही करेगें।ऐसा करते पाये जाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहन सीज की कार्रवाई की जायेगी।
वंही चार पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत 3 से ज्यादा लोग सफर नही कर सकेगें।पुलिस द्वारा गाङी रोकने का इशारा किये जाने पर गाङी रोकना अनिवार्य होगा।धारा 144 पूरे शहर में लागू कर दी गई है।

