Hijab Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तुंरत सुनवाई करने से किया इनकार, कही ये बातें

कर्नाटक के हिजाब विवाद के मामले पर तुंरत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 11 February 2022, 11:56 AM IST

नई दिल्ली: कर्नाटक के कॉलेज से शुरु हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुंरत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही समय आने पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में इस समय दखल देने से इनकार कर दिया है।  

शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है। जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में ये अपील मस्जिद मदारिस और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के डॉ जे हल्ली फेडरेशन ने दायर की है। जिनकी अपील में कहा गया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार को कम किया है।

Published : 
  • 11 February 2022, 11:56 AM IST