Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को फिर झटका, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

मनी लांड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिर झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 17 November 2022, 3:14 PM IST

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को फिर झटका लगा है। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। 

अदालत ने सत्येंद्र जैन के साथ इस मामले में सह-आरोपित वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले 10 नवंबर को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

सत्येंद्र जैन और सह आरोपियों को ईडी ने 30 मई को प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को 12 जून 2022 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वे तबसे जेल में ही हैं।

Published : 
  • 17 November 2022, 3:14 PM IST

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