Site icon Hindi Dynamite News

अदालत ने संपत्ति को आधार से जोड़ने संबंधी याचिका पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की संपत्ति के दस्तावेज को उनकी आधार संख्या से जोड़ने के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को केंद्र को समय प्रदान किया।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
अदालत ने संपत्ति को आधार से जोड़ने संबंधी याचिका पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की संपत्ति के दस्तावेज को उनकी आधार संख्या से जोड़ने के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को केंद्र को समय प्रदान किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वित्त, कानून, आवास एवं शहरी मामलों और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर तय की।

पेशे से वकील एवं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह देश का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाए और अवैध तरीकों से अर्जित की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त कर एक मजबूत संदेश दे कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

Exit mobile version