पूर्व सचिव एच सी गुप्ता कोयला घोटाले में दोषी करार
पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को कोयला घोटाले मामले में विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने एच सी गुप्ता के साथ दो लोगों को दोषी करार दिया है।
नई दिल्लीः विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाले मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को कोयला घोटाले मामले में दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोयला घोटाले के दौरान नियुक्त रहे संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और निदेशक के सी समारिया को भी दोषी ठहराया है। अदालत 22 मई के फैसले में यह निश्चित करेगी कि किस दोषी को कौन सी सजा दी जाएगी। इन लोगों को मध्यप्रदेश में थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन कमल स्पंज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया है।
अधूरा आवेदन
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अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि केएसएसपीएल द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया आवेदन अधूरा था और जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था। सीबीआई ने कहा कि राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी।
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आठ चार्जशीट दायर
अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप तय करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुप्ता ने अंधेरे में रखा था और कोयला ब्लॉक अलाटमेंट मामले में गुप्ता ने प्रथम दृष्ट्या कानून और उनपर जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया। गुप्ता के खिलाफ लगभग आठ अलग-अलग चार्जशीट दायर किए गई है।