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Britain Flights: 8 जनवरी से ब्रिटेन से शुरू होगी फ्लाइट, यात्रियों को इन नियमों का करना होगा पालन, सरकार ने जारी किए नए कानून

यूके कोविड स्ट्रेन के बाद निलंबित की गई ब्रिटेन से हवाई सेवा को 8 जनवरी से फिर से शुरू करने के निर्देश भारत सरकार ने दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कई नए नियमों को भी लागू किया है। पढ़ें पूरी खबर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Britain Flights: 8 जनवरी से ब्रिटेन से शुरू होगी फ्लाइट, यात्रियों को इन नियमों का करना होगा पालन, सरकार ने जारी किए नए कानून

नई दिल्लीः कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन से हवाई सेवा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब 8 जनवरी से फिर से फ्लाइट्स शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने प्लेन पर सफर करने वालों के लिए नए नियम भी लागू किए हैं।

केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट रखना जरूरी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच विमान सेवा आठ जनवरी से लागू होगी लेकिन इनकी संख्या अभी सीमित रखी जायेगी। इसके साथ ही देश के मात्र पांच हवाईअड्डों दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई से ही ब्रिटेन आने-जाने वाले विमान उडान भर सकेंगे।

एसओपी के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के पास निगेटिव आर-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और यह टेस्ट 72 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को भारत में आने पर हवाईअड्डे पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और इस टेस्ट का भुगतान वह स्वयं करेंगे। ब्रिटेन से आने वाले जिन यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, उन्हें संस्थागत आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जायेगा।

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