Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज, सीआईडी जारी करेगा नोटिस

आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को जांच में शामिल होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41 के तहत नोटिस जारी करेगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 29 September 2023, 4:18 PM IST

अमरावती: आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) 'घोटाला' मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को जांच में शामिल होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41 के तहत नोटिस जारी करेगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ‘आईआरआर संरेखण’ मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध को लेकर लोकेश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सीआईडी ​​ने अदालत को सूचित किया कि वह सीआरपीसी की धारा-41 के तहत प्रक्रिया का पालन करेगी, जिसके तहत तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के महासचिव लोकेश को नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा।

सीआईडी ​​ने हाल ही में अमरावती इनर रिंग रोड ‘घोटाला’ मामले में लोकेश को आरोपी नंबर 14 के रूप में नामित करते हुए यहां एक अदालत में एक ज्ञापन दायर किया था।

यह मामला चंद्रबाबू नायडू के शासन के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और शुरुआती पूंजी (सीड कैपिटल) में हेरफेर करने से संबंधित है।

Published : 
  • 29 September 2023, 4:18 PM IST

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