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यहां देखें पूरी खबर.. हाथरस कांड की सनुवाई में क्या हुआ आज? क्या कहा जज ने, छूटे अफसरों को पसीने

हाथरस कांड को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढिये कि आखिर क्या हुआ आज की सुननाई में
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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यहां देखें पूरी खबर.. हाथरस कांड की सनुवाई में क्या हुआ आज? क्या कहा जज ने, छूटे अफसरों को पसीने

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज हाथरस में 14 सितंबर को एक युवती के साथ हुए कथित गैंगरेप और उसके बाद मारपीट व मौत के मामले को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने इस इस घटना का खुद संज्ञान लिया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई दो नवंबर को होनी है।

हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में भी इस बात को दोहराया कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को होगी। 

हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की और सभी पक्षों से बारी बारी से उनका पक्ष जाना।

आज सोमवार को हुई सुनवाई के लिये कोर्ट द्वारा यूपी सरकार समेत हाथरस के स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को तलब किया गया था। साथ ही सुनवाई के लिये पीड़ित परिवार को भी उपस्थित रहने को कहा गया था। पीड़ित परिवार आज सुबह ही इसके लिये लखनऊ पहुंचा। कोर्ट में उपस्थित होने से पहले पीड़ित परिवार थोड़ी देर के लिये सरकारी गेस्ट हाउस में रहा और वहां से कोर्ट के लिये रवाना हुआ। 

कोर्ट ने मृत युवती के परिवार के पांच लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया सहित शीर्ष अधिकारियों से कुछ जरूरी सवाल-जबाव किये। उनके साथ ही हाथरस के डीएम व एसपी का पक्ष भी जाना गया। इस दौरान कोर्ट के कुछ सवालों से सरकारी अफसरों के जैसे पसीने छूट गये हों। कुछ सवालों का जबाव अफसरों द्वारा अगली सुनवाई के दौरान दिये जाएंगे।

हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की।  

हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पीठ के सामने अपना पक्ष रखा। इस केस के लिये पीड़ित परिवार का पांच सदस्य लखनऊ पहुंचे थे।

कोर्ट में यूपी के डीपीजी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कोर्ट को विभाग और सरकार द्वारा अब कर की गयी कार्रवाई से अवगत कराया है। 

कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी। 
 

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