
महराजगंजः बीते 27 मई 1999 में एक खेत में लगे पेड़ से आम तोड़ने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए घटना में शामिल आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार उक्त विवाद में तेजे हरिजन पुत्र तितिल हरिजन निवासी पिपरा बाजार थाना कोल्हुई की तहरीर पर पुलिस ने कोल्हुई थाने में मुकदमा संख्या 62/1999 धारा 147, 302,/149, 307/149, 323/149, 504, 506 धारा 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत केस पंजीकृत किया था। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय, एससी/एसटी एक्ट ने आठों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 19-19 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की दशा में इन अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व्यतीत करना होगा।
इन्हें मिली सजा
अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र रामनरायन यादव, भूपेंद्र यादव पुत्र रामनरेश यादव, राजेंद्र यादव पुत्र रामनरेश, योगेंद्र उर्फ योगी पुत्र रामनरेश यादव, चिनका उर्फ रमेश पुत्र चन्दर यादव, घनश्याम यादव पुत्र चन्दर यादव निवासीगण ग्राम पिपरा थाना कोल्हुई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Published : 23 July 2024, 8:02 PM IST
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