
पटना: बिहार में चुनाव से पहले 94 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बुधवार को पटना हाइकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मामले पर सुनवाई की है। जिस दौरान कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। पटना हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में करीब 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। जिसके तहत राज्य सरकार कोर्ट को ये बताएगी की क्या नियुक्ति के मापदंड में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार और दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए गए हैं। बता दें कि CTET पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने का मामला है।
Published : 2 July 2020, 12:38 PM IST
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