Gorakhpur SIR: वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अभी करें ये काम, डीएम ने 8 बूथों पर पहुंचकर दिए निर्देश

गोरखपुर में एसआईआर अभियान के तहत डीएम दीपक मीणा ने शहर विधानसभा क्षेत्र के आठ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए।

Gorakhpur: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जांचना जरूरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने का मौका मिल सकता है। गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने शनिवार को शहर विधानसभा क्षेत्र के आठ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को पात्र मतदाताओं की मदद करने और आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी देने के निर्देश दिए।

गोरखपुर में 8 बूथों पर पहुंचे जिलाधिकारी

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 और 42 का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की प्रगति जानी और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण कार्य गंभीरता से किया जाना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आने वाले नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता को परेशानी न हो।

नाम जुड़वाने और गलती सुधारने के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में संशोधन के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित हैं। जिलाधिकारी ने बीएलओ को इनकी प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को सही जानकारी देने के निर्देश दिए।

  • फॉर्म-6: मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए।
  • फॉर्म-7: नियमानुसार नाम हटाने या उससे संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
  • फॉर्म-8: नाम, पता और अन्य निर्धारित विवरणों में संशोधन के लिए।

प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और मतदाताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश भी दिए गए।

18 साल के युवाओं के लिए भी मौका

एसआईआर अभियान उन पात्र लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। इसके अलावा, एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी नियमानुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पहली बार मतदान करने की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी समय रहते प्राप्त करनी चाहिए।

डीएम की मतदाताओं से अपील (Source: Dynamite News)

डीएम की मतदाताओं से अपील

जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिया कि पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही न हो और पात्र नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि वे अपनी जानकारी की जांच करें और नाम छूटने या विवरण में गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।

मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। समय रहते जानकारी जांचने से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।

Location :  Gorakhpur

Published :  24 October 2026, 3:24 PM IST

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