New Delhi: दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने के नियम में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले इस नियम की वजह से ANPR कैमरों के जरिए सड़कों पर पुरानी गाड़ियाँ जब्त की जा रही थीं, जिससे वाहन मालिकों में भारी घबराहट फैल गई थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, इस नियम के डर से कई लोगों को अपनी महंगी लग्ज़री गाड़ियाँ जैसे Mercedes, BMW और Audi बेहद कम कीमतों में बेचना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक Mercedes जिसकी कीमत 84 लाख थी, उसे एक व्यक्ति ने मात्र 2.5 लाख रुपये में बेच दिया क्योंकि जब्ती का खतरा मंडरा रहा था।
अब क्या बदला है?
गुरुवार को मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऐलान किया कि दिल्ली में यह नियम फिलहाल टाल दिया गया है। इसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक हरियाणा, यूपी और अन्य NCR राज्यों में भी एकसाथ इसे लागू नहीं किया जाता।
क्या असर पड़ेगा इस फैसले से?
अब लोग बिना डर के अपनी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे जब्ती और resale value को लेकर डर खत्म होगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर को झटका
जो शोरूम पुराने गाड़ियाँ औने-पौने दामों में खरीदकर नई गाड़ियाँ बेचने की तैयारी में थे, उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है।
वायु गुणवत्ता पर असर
अगर यह नियम स्थायी रूप से टाल दिया गया, तो प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशों को झटका लगेगा।
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सिरसा के आरोप
मंत्री सिरसा ने दावा किया कि AAP सरकार और कुछ वाहन शोरूम मालिकों की मिलीभगत से यह नियम लाया गया था ताकि जनता को मजबूरन अपनी गाड़ियाँ सस्ते में बेचनी पड़ें और इससे नए वाहनों की बिक्री बढ़े।
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