
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल (Source: Pinterest)
New Delhi: 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नियमों में बदलाव पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से यह जांचने को कहा कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे वैधानिक प्रावधान बनाए जा सकते हैं, जिनसे नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन अनिवार्य हो।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दलील दी कि नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति देने से पहले अभिभावक की सहमति जरूरी होनी चाहिए। याचिका में माता-पिता या कानूनी अभिभावक की पहचान के लिए ई-केवाईसी जैसे उपाय का भी सुझाव दिया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर विचार करने को कहा कि इन सुरक्षा उपायों को केवल स्वैच्छिक दिशानिर्देशों तक सीमित रखने के बजाय वैधानिक नियमों का हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं।
अदालत ने केंद्र से यह भी देखने को कहा कि सोशल मीडिया मध्यस्थ अपने प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर को भारतीय कानून के अनुरूप कैसे तैयार कर सकते हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी।
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याचिका में मांग की गई है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया अकाउंट न बना सके। अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी हो और जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान भी सत्यापित की जाए।
याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 13 साल या उससे अधिक उम्र के यूजर्स को अकाउंट बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है।
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महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर देशभर में कोई नई रोक लागू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कानूनी व्यवस्था की संभावना पर विचार करने को कहा है। सरकार के रुख और आगे बनने वाले नियमों के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होने की बात सामने आई है।
Location : New Delhi
Published : 29 September 2026, 9:55 AM IST