
यूट्यूबर ध्रुव राठी
New Delhi: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। वर्ष 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने शनिवार को उनके खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी छवि खराब की थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए ध्रुव राठी के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
इससे पहले 17 अक्टूबर को भी कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, नोटिस तामील कराने पहुंचे कर्मचारी को ध्रुव राठी अपने घर पर नहीं मिले थे। कर्मचारी ने अदालत को बताया था कि जब वह उनके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था।
इसके बाद अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया था।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया था कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था।
बता दें कि विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडेय ने वर्ष 2018 में ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
इसी मामले में अब साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है।
Location : New Delhi
Published : 31 October 2026, 3:08 PM IST
Topics : Dhruv Rathee Bailable Warrant Dhruv Rathee Defamation Case dhruv rathee Saket Court News Vikas Pandey