
शराब की दुकानें खुली रहेंगी
New Delhi: दिल्लीवासियों के लिए होली के दिन बड़ी खुशखबरी है। 4 मार्च को राजधानी में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने इस साल होली को ड्राई डे की सूची से बाहर रखा है, जिससे त्योहार के दिन शराब खरीदने और पीने पर कोई रोक नहीं होगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर जानकारी दी है। आमतौर पर धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों पर ड्राई डे लागू किया जाता है, लेकिन इस बार होली को इससे अलग रखा गया है।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने वर्ष 2026 के लिए ड्राई डे की सूची जारी की है। आदेश में होली का नाम शामिल नहीं है। इसलिए 4 मार्च को सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दिन शराब पीने वालों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सूची में किसी बदलाव पर किसी भी लाइसेंसधारक को मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
आबकारी विभाग ने कहा है कि जिन होटलों के पास एल-15 और 15-एफ लाइसेंस है। वहां ठहरने वाले मेहमानों को सेवा के रूप में शराब उपलब्ध कराने पर कोई रोक नहीं होगी। यानी ड्राई डे पर भी होटल के भीतर शराब परोसना जारी रहेगा। वहीं अन्य लाइसेंसधारी दुकानें तय नियमों के अनुसार बंद रहेंगी।
होली जैसे बड़े त्योहार पर शराब की दुकानें खुली रहने से बाजार में रौनक बढ़ने की संभावना है। त्योहारी सीजन में पहले से ही मिठाई, गुझिया और रंग-गुलाल की बिक्री चरम पर रहती है। अब शराब की बिक्री भी कारोबारियों के लिए मुनाफे का बड़ा अवसर बन सकती है।
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दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने बताया है कि अब राजधानी में केवल 5 दिन ड्राई डे यानी शराब बंदी लागू रहेगी और इन दिनों दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च तक शराब बंदी केवल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), राम नवमी (26 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) के दिन रहेगी। 31 मार्च के बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई ड्राई डे सूची जारी की जाएगी।
Location : New Delhi
Published : 3 March 2026, 5:32 PM IST
Topics : dry days Excise Department Holi Holi 2026 liquor shops