
उम्रकैद के फैसले को ताहिर हुसैन की चुनौती (Img- X)
New Delhi: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में एक नया कानूनी मोड़ आ गया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस अहम याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की प्रबल संभावना है।
मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 31 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि दयालपुर इलाके में हिंसा फैला रही भीड़ की अगुवाई और साजिश में ताहिर हुसैन की मुख्य भूमिका थी।
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फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़की हिंसा के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी।
24 फरवरी 2020 को IB अधिकारी अंकित शर्मा दंगाइयों को समझाने और माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उपद्रवियों ने उन्हें अगवा कर लिया और बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके क्षत-विक्षत शव को पास के नाले में फेंक दिया था।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पौरारा गांव से ताल्लुक रखने वाला ताहिर हुसैन 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद चुना गया था। चुनावी हलफनामे में उसने करीब 18 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी।\
हालांकि, 2020 के दंगों और IB अफसर की हत्या की साजिश में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे तुरंत प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। अब देखना होगा कि निचली अदालत के सख्त फैसले पर हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है।
Location : New Delhi
Published : 26 August 2026, 11:52 AM IST
Topics : Delhi High Court Delhi News India Justice