
आज से बदलेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम (Img- AI)
New Delhi: अक्टूबर का महीना खत्म होने के साथ ही 1 नवंबर 2026 से कई नए नियम और व्यवस्थाएं लागू होने जा रही हैं। इनका असर आम लोगों के घरेलू बजट, हाईवे पर सफर, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ सकता है।
इनमें रसोई गैस और विमान ईंधन की कीमतों की मासिक समीक्षा, टोल प्लाजा के पास रहने वालों के लिए नया FASTag लोकल पास, शराब की खरीद पर डिजिटल भुगतान, GST प्रक्रिया में बदलाव और यातायात से जुड़े नए प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम दिखाने की व्यवस्था भी शुरू होगी।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी परंपरा के तहत 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों की नई दरें जारी की जा सकती हैं। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहे थे।
इसके साथ ही विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की भी समीक्षा होगी। हालांकि, नई दरों में कितनी बढ़ोतरी या कटौती होगी, इसकी पुष्टि कीमतें जारी होने के बाद ही होगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर से रियायती वार्षिक लोकल पास की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए वैध और सक्रिय FASTag होना जरूरी है। टोल प्लाजा यदि नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है तो सालाना शुल्क 1,500 रुपये होगा, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये देने होंगे।
यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा। जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां यह सुविधा नहीं मिलेगी। राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह पास पात्र टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से उपलब्ध होगा और राजमार्ग यात्रा ऐप पर 1 दिसंबर से मिलेगा।
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को राहत (Img- X)
तमिलनाडु में शराब की खुदरा बिक्री से जुड़े भुगतान नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के निर्देश के मुताबिक, 1 नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीदने पर नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ग्राहकों को UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल माध्यमों से भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और बिक्री का रिकॉर्ड रखना है। यह नियम तमिलनाडु के TASMAC खुदरा दुकानों पर लागू होगा, पूरे देश में नहीं।
GST प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1 नवंबर से कुछ सुधार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने हैं। इनमें छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सरल रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की प्रक्रिया में सुधार और पात्र मामलों में रिफंड को तेज करने जैसे कदम शामिल हैं। कुछ कानूनी संशोधनों को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाना है। वहीं, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से सभी मालवाहक वाहनों, यहां तक कि पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे छोटे कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
दिल्ली में 1 नवंबर से दूसरे राज्यों में पंजीकृत गैर-BS6 पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों और छूट के अनुसार प्रवेश की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण करना है।
इसी तारीख से दूरसंचार विभाग की CNAP यानी Calling Name Presentation व्यवस्था भी शुरू होगी। इसके तहत 4G और इससे नई तकनीक वाले नेटवर्क पर अनजान नंबर से कॉल आने पर स्क्रीन पर नंबर के साथ टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। यह सुविधा ऑपरेटरों को डिफॉल्ट रूप से लागू करनी होगी। फिलहाल 2G, 3G और लैंडलाइन नेटवर्क के लिए इसे अलग से विचार किया जाएगा।
Location : New Delhi
Published : 1 November 2026, 10:49 AM IST