
आज से लागू हुए 5 बड़े बदलाव (Img- AI)
New Delhi: हर नए महीने की पहली तारीख अपने साथ आम आदमी की जिंदगी और बजट से जुड़े कई बदलाव लेकर आती है। अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है और आज यानी 1 अगस्त से देश में बैंकिंग, रेलवे, टैक्स और रसोई गैस से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। जहां एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होने से बड़ी राहत मिली है, वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगेगा। आइए जानते हैं कि इन नए नियमों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
अगस्त की पहली तारीख को आम जनता और कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये घट गई है। इस कटौती के बाद कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,872.50 रुपये हो गई है। होटल, रेस्तरां और खान-पान के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह बड़ी राहत है, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्तीय वर्ष के लिए बिना पेनल्टी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अगर आप इस डेडलाइन से चूक गए हैं, तो आज यानी 1 अगस्त से बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी। यह जुर्माना आपकी सालाना आय के आधार पर वसूला जाएगा, जिससे समय पर रिटर्न न भरने वाले करदाताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पश्चिम मध्य रेलवे ने आज से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए नया टोकन आधारित सिस्टम शुरू किया है। इसका मकसद काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और अफरा-तफरी को खत्म कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। नए नियम के तहत, एसी तत्काल के लिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे तक और नॉन-एसी तत्काल के लिए सुबह 9:00 से 9:30 बजे तक टोकन बांटे जाएंगे, जिसके बाद ही टिकट की बुकिंग हो सकेगी।
देश के वित्तीय और बैंकिंग तंत्र को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आज से 'सेंट्रल नो योर कस्टमर' यानी C-KYC 2.0 सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को 14 अंकों का एक यूनिक C-KYC नंबर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको हर अलग बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड में बार-बार दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे।
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1 अगस्त से कई प्रमुख बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट पेमेंट चार्ज और सर्विस फीस से जुड़े नियमों में संशोधन कर रहे हैं। चूंकि ये बदलाव अलग-अलग बैंकों के हिसाब से भिन्न होते हैं, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक से संबंधित सटीक जानकारी जरूर हासिल कर लें।
Location : New Delhi
Published : 1 August 2026, 8:16 AM IST