ग्रीन पटाखों को हरी झंडी, लेकिन शर्तों का पहरा: दिल्ली-NCR में दिवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन साधते हुए 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समयसीमा में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। साथ ही अस्पताल, वृद्धाश्रम और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर दायरे को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 2 November 2026, 4:26 PM IST

New Delhi: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दी है। शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर 2026 को निर्धारित समय के भीतर ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे समय पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर भी पूरी तरह रोक लगाई है।

सुबह और रात के लिए तय किया गया समय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को केवल इन समय स्लॉट में ही ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। इन तय घंटों के बाहर पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन नियमों को 15 अक्टूबर, 2025 के अपने पिछले आदेश के अनुरूप लागू किया जाए।

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अस्पतालों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर दायरे में रोक

कुछ जगहों की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'साइलेंस जोन' (शांत क्षेत्र) घोषित किए गए इलाकों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है।

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स्कूल-कॉलेज भी होंगे 'नो-क्रैकर जोन'

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों यानी स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ अन्य संवेदनशील जगहों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इन इलाकों में उचित बैरिकेडिंग की जाए और स्पष्ट साइनबोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है, ताकि आम जनता को इन प्रतिबंधों के बारे में पता चल सके और नियमों का उल्लंघन न हो।

Location :  New Delhi

Published :  2 November 2026, 4:26 PM IST