New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी।
इसके पहले भी 9 जून को कोर्ट ने राणा को अपने परिवार से जेल अधिकारी की निगरानी में अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन राणा को अपने परिवार से नियमित रूप से बात करने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया था।
कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि उसे एक बार अपने परिवार के सदस्य से बात करने की अनुमति दी जाती है ताकि वह बचाव के लिए उचित कानूनी सलाह ले सके और किसी वकील की नियुक्ति कर सके।
तहव्वुर राणा, जो कि अमेरिका और पाकिस्तान की नागरिकता रखता है, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 25 जुलाई को तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था। 26/11 मामले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अदालत में अपने परिवार से फोन पर नियमित बातचीत करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी।
पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए से विस्तृत जवाब मांगा था। दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी
कोर्ट ने 9 जुलाई को उसकी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी थी। 9 जुलाई को एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर भी 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने राणा को जेल में एक बेड और मैट्रेस उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा की उम्र 64 वर्ष है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है।