
कंगना रनौत का मानहानि मामला आज बठिंडा कोर्ट में (Img- Google)
Bathinda: हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज 2 दिसंबर को बठिंडा की स्पेशल कोर्ट में महिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई के लिए हाजिर होंगी। यह मामला दिसंबर 2020 के उस विवादित ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें कंगना ने बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर की तुलना शाहीन बाग आंदोलन की बिलकिस बानो से की थी।
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ऐसी महिलाएँ 100 रुपये लेकर आंदोलन में शामिल होती हैं। महिंदर कौर ने इस टिप्पणी को अपमानजनक मानते हुए 5 जनवरी 2021 को कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।
पिछली सुनवाई 24 नवंबर को हुई थी, जिसमें कंगना रनौत फिजिकल पेशी के लिए उपस्थित नहीं हुईं। उनके वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और कोर्ट से छूट की अर्जी दी थी। वादी पक्ष के वकील राघववीर सिंह बैनीवाल ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि सांसद को पहले से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
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उन्होंने इसे कोर्ट में न आने का बहाना बताया। कोर्ट ने 24 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 दिसंबर को कंगना पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया। आज की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगी कि उन्हें फिजिकल पेशी से स्थायी या अस्थायी छूट मिलेगी या नहीं।
महिंदर कौर के पति लाभ सिंह ने कहा कि कंगना को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि कंगना ने पंजाब की महिलाओं और सिख समुदाय के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।
बठिंडा कोर्ट (Img- Google)
लाभ सिंह ने कहा, “पहले कंगना ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थीं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलने के बाद अब मीडिया में माफी की चर्चा कर रही हैं। हमें यह मंजूर नहीं है। कोर्ट तक हम इस मामले को लड़ेंगे।” कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और गवाहों को बुलाने का आदेश भी दिया है।
इस केस की शुरुआत उस समय हुई जब केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे थे। इसी दौरान कंगना रनौत ने विवादित ट्वीट किया। उनके ट्वीट में कहा गया कि बहादुरगढ़ जंडियां गांव की बुजुर्ग किसान महिलाएं आंदोलन में 100 रुपये लेकर आती हैं और उन्होंने इन महिलाओं की तुलना बिलकिस बानो से की। महिंदर कौर ने इसे अपमानजनक मानते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और 2 दिसंबर को कंगना रनौत पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया है। अदालत आज यह निर्णय करेगी कि क्या सुरक्षा कारणों के हवाले से उन्हें फिजिकल पेशी से स्थायी या अस्थायी छूट दी जाए।
Location : Bhatinda
Published : 2 December 2025, 11:45 AM IST
Topics : Bhatinda Court Hearing defamation case Kangana Ranaut Punjab Case Kangana ranaut Mahinder Kaur Lawsuit