हिंदी
परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में क्या रहेगा प्रतिबंध? (Source: Dynamite News)
Deoghar: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। 1 नवंबर 2026 को जिले के देवघर और मधुपुर अनुमंडलों में कुल 45 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का समय, केंद्रों के नियम और प्रतिबंधों की जानकारी रखना जरूरी है।
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, JTET परीक्षा के लिए देवघर अनुमंडल में 35 और मधुपुर अनुमंडल में 10 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। देवघर शहर में आरडीबी महिला कॉलेज, देवघर कॉलेज और आरएल सर्राफ हाई स्कूल सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा जसीडीह, मोहनपुर, देवीपुर और मधुपुर क्षेत्र के संस्थानों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
देवघर और मधुपुर में बनाए गए 45 परीक्षा केंद्र (Source: Dynamite News)
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
पहली पाली: उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक।
दूसरी पाली: प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक।
परीक्षार्थियों को सलाह है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी पहले ही जांच लें।
Huawei ने पेश किया धांसू 5G स्मार्टफोन Pura 90 Plus, जानें कीमत
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, घातक हथियार लेकर चलने और केंद्रों के आसपास अनावश्यक रूप से घूमने पर रोक रहेगी।
अनधिकृत व्यक्तियों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास शोर-शराबा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
परीक्षा में गड़बड़ी करने, परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्धारित छूट भी दी गई है।
Location : New Delhi
Published : 29 October 2026, 3:45 PM IST