
त्योहारी सीजन में बड़ी राहत (सोर्स- Pinterest)
New Delhi: त्योहारी सीजन की शुरुआत के बीच देश के करदाताओं, व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन में बड़ा इजाफा किया है। सरकार की तरफ से मिली इस 21 दिनों की अतिरिक्त मोहलत से देश भर के लाखों कारोबारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिली है।
पिछले कुछ समय से टैक्सपेयर्स और सीए लगातार यह मांग कर रहे थे कि रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया जाए। इसकी मुख्य वजह टैक्स पोर्टल पर आने वाली तकनीकी दिक्कतें और भारी वर्कलोड था। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने यह अहम फैसला लिया है, ताकि करदाताओं को बिना किसी हड़बड़ी के अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने का पूरा मौका मिल सके।
ITR फाइलिंग पर आखिरी अलर्ट: क्या बढ़ेगी डेडलाइन? आयकर विभाग ने दिया स्पष्ट जवाब
सीबीडीटी के नए आदेश के बाद अब टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी संशोधित तारीखें इस प्रकार हैं-
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report): जिन करदाताओं (कारोबारियों और कंपनियों) के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, वे अब अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 के बजाय 21 अक्टूबर 2026 तक सबमिट कर सकेंगे।
आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing - Audit Cases): जिन मामलों में टैक्स ऑडिट अनिवार्य होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। इस तरह रिटर्न भरने के लिए भी पूरे 21 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
भले ही सरकार ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए समयसीमा बढ़ा दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसे आखिरी वक्त के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 271B के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई पात्र करदाता निर्धारित नई डेडलाइन (यानी 21 अक्टूबर) तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है, तो उसे भारी आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी संबंधित करदाताओं और कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
Location : New Delhi
Published : 29 September 2026, 11:44 AM IST
Topics : finance news Income tax ITR Filing Tax Audit taxpayers