इतना एक्सपायर्ड खोया देख अफसर भी चौंके, बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई; मिठाई के नाम पर क्या खिलाया जा रहा?

बासुकीनाथ में श्रावणी मेला के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में 1,560 किलो एक्सपायर्ड खोया समेत बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। 486 प्रतिष्ठानों की जांच में 73 खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। फफूंद लगे काजू-दाल से लेकर एक्सपायर्ड घी और मिठाइयां तक मिलीं।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 26 August 2026, 2:42 PM IST

Deoghar: श्रावणी मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन और प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए निरीक्षण अभियान में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि बाजार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कुल 486 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 761 खाद्य पदार्थों की ऑन-स्पॉट जांच हुई, जिनमें 688 सही पाए गए, जबकि 73 खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा 13 Enforcement Sample भी लिए गए।

1,560 किलो एक्सपायर्ड खोया ने बढ़ाई चिंता

कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 1,560 किलो एक्सपायर्ड खोया का है। इसके अलावा 300.5 किलो पेड़ा नष्ट किया गया, जबकि 100 किलो पेड़ा बिहार रेलवे के माध्यम से वापस भेजे जाने का उल्लेख है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री बाजार तक पहुंची कैसे?

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सिर्फ खोया-पेड़ा नहीं, पूरी सूची चौंकाने वाली

कार्रवाई में 45 किलो एक्सपायर्ड घी, 267 किलो हल्दी, 102 किलो चोला एवं सब्जी, 5 लीटर मेटानिल येलो युक्त सॉस, 24 बोतल एक्सपायर्ड स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, 15 लीटर जलेबी चाशनी, 3.5 किलो बालूशाही, 14 किलो बेसन लड्डू, 1 किलो एक्सपायर्ड मसाला, 9 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल और 10 किलो रसगुल्ला समेत कई खाद्य सामग्री नष्ट की गई। वहीं 5 किलो चना दाल और 1 किलो काजू में फफूंद एवं कीड़े पाए जाने का भी उल्लेख है। 9 किलो पकी हुई दाल भी कार्रवाई की सूची में शामिल है।

761 जांच में 73 गड़बड़

761 खाद्य पदार्थों की जांच में 73 का मानकों पर खरा नहीं उतरना करीब दस प्रतिशत का आंकड़ा है। 688 खाद्य पदार्थों का सही पाया जाना राहत की बात है, लेकिन सवाल यह है कि इन 73 मामलों में कितने एक्सपायर्ड थे, कितनों में मिलावट थी और कितने स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक थे?

दस्तावेज में 279 FSSAI License/Registration का उल्लेख है। लाइसेंस के देर से नवीनीकरण पर 7,500 रुपये और 6,000 रुपये के अर्थदंड का भी जिक्र है।

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मेला खत्म होने के बाद होगी असली परीक्षा

सूत्रों के मुताबिक बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा अभियान को मेला खत्म होने के बाद भी जारी रखने की जरूरत है। खासकर उन प्रतिष्ठानों पर निगरानी जरूरी है, जहां बड़ी मात्रा में मिठाई, खोया, दूध, घी और तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है। क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जितनी जरूरी है, स्थानीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

Location :  Deoghar

Published :  26 August 2026, 2:42 PM IST