दिल्ली दंगा: भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में पाँच दोषियों की सजा पर फैसला आज

दिल्ली दंगा 2020 के तहत भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज पाँच दोषियों की सजा पर अपना अहम फैसला सुनाएगी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 24 September 2026, 8:54 AM IST

New Delhi: दिल्ली में साल 2020 के दौरान हुए दंगों से जुड़े भजनपुरा हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए गए पांचों आरोपियों की सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में आगामी 24 सितंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा।

अदालत में पेश हुए पक्ष और आरोपी

सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पांचों दोषी- तनवीर अली, आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार और हुनैन भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद थे। अदालत में दोषियों के अधिवक्ताओं ने उनकी पैरवी की और सजा को लेकर अपने-अपने तर्क रखे।

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जमानत बॉन्ड और कानूनी प्रक्रिया

दस्तावेज़ जमा: सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से सजा पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए।

बॉन्ड की प्रक्रिया: आरोपी तनवीर अली की ओर से सीआरपीसी की धारा 437-ए और बीएनएसएस की धारा 481 के तहत आवश्यक जमानत बॉन्ड जमा कराया गया।

व्यक्तिगत उपस्थिति: इस प्रक्रिया के तहत जमानतदार रबिया ने अदालत में खुद उपस्थित होकर औपचारिकताएं पूरी कीं।

सत्यापन और अवधि: पूर्व में इसी जमानतदार के सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध होने के कारण अदालत ने बॉन्ड को स्वीकार कर लिया। यह बॉन्ड मामले के अंतिम निपटारे की तिथि से छह महीने तक प्रभावी रहेगा।

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क्या है 2020 की भजनपुरा हिंसा की घटना?

यह पूरा मामला 24 फरवरी 2020 को भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास भड़की हिंसक झड़पों से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दिन उस इलाके में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। उग्र भीड़ ने न केवल पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, बल्कि कानून-व्यवस्था को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और वहां आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 26 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया था, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है।

Location :  New Delhi

Published :  24 September 2026, 8:54 AM IST