AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने चौथी बार शांति बॉन्ड भरने से किया इनकार, अब 20 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्ली में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने चौथी बार शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने बाराखंभा रोड थाना पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 28 October 2026, 11:39 PM IST

New Delhi: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। मंगलवार, 28 अक्टूबर को वह मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश हुईं। यहां उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पुलिस से उपलब्ध कराने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बाराखंभा रोड थाना पुलिस को निर्देश दिया कि नेहा बोरा को मांगे गए दस्तावेज मुहैया कराए जाएं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की गई।

नेहा बोरा की ओर से बॉन्ड भरने से इनकार किए जाने का यह चौथा मौका है। इस मामले में पुलिस की ओर से जारी नोटिस और आरोपों से जुड़े दस्तावेज पहले भी अदालत में चर्चा का विषय रहे हैं। अब आगे की कार्यवाही दस्तावेज उपलब्ध कराने और मामले में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

दस्तावेजों की मांग पर अदालत ने पुलिस को दिया निर्देश

मिली जानकारी के मुताबिक, एसईएम अदालत ने नेहा बोरा को 28 अक्टूबर को शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। तय तारीख पर वह दोपहर करीब तीन बजे अदालत पहुंचीं, लेकिन उन्होंने बॉन्ड भरने के बजाय अपने खिलाफ दर्ज मामलों और आरोपों से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज मांगे।

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नेहा बोरा का कहना है कि उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अदालत ने उनकी मांग पर बाराखंभा रोड थाना पुलिस को जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।

शांति बनाए रखने संबंधी बॉन्ड की कार्यवाही में संबंधित पक्ष को पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। इस मामले में अदालत के अगले कदम पर अब 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान नजर रहेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दे चुकी हैं नेहा बोरा

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को शांति बॉन्ड भरने के लिए नोटिस जारी किया था। नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और पुलिस के नोटिस को बरकरार रखा था।

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हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अगली तारीख पर भी नेहा बोरा ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों और आरोपों से संबंधित दस्तावेजों की मांग करते हुए बॉन्ड भरने से इनकार किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें आरोपों और दर्ज मुकदमों से जुड़े कई दस्तावेज उपलब्ध कराए थे।

इसके बाद एसईएम अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की थी। अब चौथी बार बॉन्ड भरने से इनकार किए जाने और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के बाद मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

Location :  New Delhi

Published :  28 October 2026, 11:39 PM IST