UP News: कोर्ट में पुलिस की बड़ी लापरवाही, गलत क्रिमिनल हिस्ट्री देने पर थानाध्यक्ष-दरोगा पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में कोर्ट में चोरी के आरोपी का गलत आपराधिक इतिहास पेश करने पर एडीजे-13 ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने सिकंदरा थाना प्रभारी और विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और रिपोर्ट तलब की है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 13 June 2026, 12:50 PM IST

Agra, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कोर्ट में चोरी के एक आरोपी का गलत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत कर दिया गया। इस गंभीर गलती पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित थानाध्यक्ष और विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

अदालत ने माना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश

एडीजे-13 ने पाया कि आरोपी के खिलाफ केवल एक मुकदमा दर्ज था, लेकिन पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में सात मुकदमे दिखाए गए। अदालत ने इस गलती को गंभीर मानते हुए कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है।

जमानत सुनवाई के दौरान खुली पोल

मामला तब सामने आया जब चोरी के आरोपी विनय की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने जब आपराधिक इतिहास की जांच की तो पाया कि विवेचक द्वारा दी गई जानकारी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। इसके बाद जमानत स्वीकृत कर दी गई और पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठे।

थानाध्यक्ष और दरोगा पर कार्रवाई के आदेश

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सिकंदरा थाना प्रभारी और विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि दो महीने के भीतर इस मामले में कार्रवाई की आख्या अदालत में प्रस्तुत की जाए।

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न्यायिक प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ गलत जानकारी देना न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

Location :  Agra, Uttar Pradesh

Published :  13 June 2026, 12:50 PM IST