
यूपी के पवन हत्याकांड में 4 को फांसी की सजा (Img: Dynamite News)
Shamli: 12 साल पुराने पवन कुमार हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। शामली के भभीसा गांव में घर में घुसकर गोली मारकर पवन कुमार की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर कुल 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 14 जुलाई 2014 का है। आरोप के मुताबिक शामली के भभीसा गांव में हथियारों से लैस कई लोग पवन कुमार के घर पहुंचे थे। बताया गया कि हमलावरों का निशाना पवन के भाई अशोक थे। अशोक ने खुद को बचाने के लिए कमरे के अंदर जाकर कुंडी लगा ली थी।
इसके बाद हमलावरों ने पवन कुमार पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से पवन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई अशोक घायल हो गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पवन के परिवार और चर्चित बदमाश विपुल उर्फ खूनी की मां के बीच हुई कहासुनी के बाद रंजिश पैदा हुई थी। इसी रंजिश को हत्या की वजह बताया गया।
मामला अदालत पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष में नौ गवाह पेश किए। इनमें मुकदमे के वादी अशोक और मृतक पवन कुमार की पत्नी सोनबीरी की गवाही को महत्वपूर्ण बताया गया।
12 साल पुराने पवन कुमार हत्याकांड का मामला
सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह के अनुसार, विपुल उर्फ खूनी समेत छह-सात लोग अशोक के घर पहुंचे थे। अभियोजन के मुताबिक, हमलावर अशोक की हत्या के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन वह कमरे में खुद को बंद कर बच गया। इसके बाद उसके बड़े भाई पवन कुमार की हत्या कर दी गई।
अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को गंभीर से गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुए चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों में रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ घोसी और हरेंद्र शामिल हैं। चारों पर कुल 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले के मुख्य आरोपी बताए गए विपुल उर्फ खूनी की पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। वहीं, अमित नाम के अभियुक्त की पत्रावली विचारण के दौरान अलग कर दी गई थी।
इस तरह 12 साल बाद आए फैसले में अदालत ने मामले में बचे चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फैसले के बाद यह पुराना हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
Location : Shamli
Published : 13 August 2026, 4:20 PM IST
Topics : Court Verdict crime news Shamli News